कोल्लम, 22 जनवरी (भाषा) केरल के कोल्लम जिले की एक सतर्कता अदालत ने प्रसिद्ध शबरिमला स्वर्ण चोरी मामले में पूछताछ के लिए मंदिर के तंत्री (प्रधान पुजारी) कंदरारू राजीवरु को एक दिन के लिए विशेष जांच टीम की हिरासत में भेजने की अनुमति बृहस्पतिवार को दे दी।
कोल्लम सतर्कता न्यायालय के न्यायाधीश मोहित सी एस ने एसआईटी की याचिका को स्वीकार करते हुए श्रीकोविल (गर्भगृह) के चौखट से सोने की चोरी से संबंधित मामले में राजीवरु को हिरासत में लेने का आदेश दिया।
राजीवरु इस मामले में 13वें आरोपी हैं। उन्हें बाद में पूछताछ के लिए तिरुवनंतपुरम स्थित एसआईटी कार्यालय ले जाया गया। तंत्री को नौ जनवरी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था और पहली बार उनकी हिरासत मांगी है।
एसआईटी सूत्रों ने बताया कि वे द्वारपालकों (गर्भगृह के द्वारपालकों)के विग्रहों पर मढ़े सोने की चोरी से संबंधित एक अन्य मामले में तंत्री की हिरासत देने का अनुरोध करते हुए एक अन्य याचिका भी दायर करेंगे। इस मामले में राजीवरु 16वें आरोपी हैं।
इस बीच, अदालत शुक्रवार को दोनों मामलों में पूर्व शबरिमला के प्रशासनिक अधिकारी बी मुरारी बाबू द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी।
अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
केरल उच्च न्यायालय की पीठ के निर्देशों पर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अदालत ने हाल ही में शबरिमला से एकत्र किए गए नमूनों के रासायनिक विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर व्यापक जांच का आदेश दिया था।
उच्च न्यायालय ने एसआईटी को नौ फरवरी तक वास्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
भाषा धीरज नरेश
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