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Wednesday, 16 July, 2025
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द्रमुक सांसद के खिलाफ फेमा मामले में 908 करोड़ रुपये का जुर्माना: ईडी

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नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद एस. जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

संघीय एजेंसी ने एक बयान जारी करके कहा कि सितंबर 2020 में जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 26 अगस्त को जारी एक आदेश के बाद कुर्क कर लिया गया है।

जगतरक्षकन (76) अरक्कोणम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एजेंसी ने कहा कि सांसद, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय इकाई के खिलाफ एक फेमा जांच शुरू की गई थी। जगतरक्षकन तमिलनाडु के एक कारोबारी भी हैं।

उसने कहा कि इस जांच के परिणामस्वरूप, सांसद और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के लिए फेमा की धारा 37 ए के तहत 11 सितंबर, 2020 को एक जब्ती आदेश पारित किया गया। इनकी कीमत 89.19 करोड़ रुपये है।

ईडी ने कहा, ‘फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश भी दिया गया था और 26/08/2024 के आदेश के तहत 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।’

भाषा अमित वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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