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Wednesday, 22 January, 2025
होमदेशआरजी कर बलात्कार और हत्या मामला: CBI करेगी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग

आरजी कर बलात्कार और हत्या मामला: CBI करेगी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग

सीलदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार और हत्याकांड मामले में आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आरजी कर बलात्कार और हत्याकांड मामले में दोषी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग करेगा. सूत्रों के अनुसार, यह आवेदन अगले दो दिनों में कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित है.

बुधावर सुबह पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रायल कोर्ट द्वारा संजय रॉय को जीवन भर की सजा सुनाने के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की. राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने जस्टिस देबांग्शु बसक की डिवीजन बेंच में फांसी की सजा की मांग करते हुए आवेदन दायर किया. इस मामले को दायर करने की अनुमति दी गई है.

सीलदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार और हत्याकांड मामले में आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा का सार्वजनिक रूप से विरोध किया और कहा कि अगर कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच की होती तो फांसी की सजा सुनिश्चित की जाती.

सीएम ममता ने मालन में मीडिया से बात करते हुए कहा, “मुझे मीडिया से सजा का पता चला. हम हमेशा से फांसी की सजा की मांग करते रहे हैं और हम अब भी इस पर कायम हैं. हालांकि, यह कोर्ट का निर्णय है और मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. तीन अन्य मामलों में कोलकाता पुलिस ने पूरी तरह से जांच कर फांसी की सजा सुनिश्चित की थी, जो 54-60 दिनों के भीतर पूरी हुई थी. यह एक गंभीर मामला था. अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता, तो हम इसे बहुत पहले फांसी की सजा दिलवाते.” 

सोमवार को आरजी कर बलात्कार और हत्याकांड मामले के पीड़िता के पिता ने 17 लाख रुपये के मुआवजे को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे और आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग करेंगे.

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता का समर्थन किया और उनके द्वारा मुख्य दोषी की जीवन सजा को चुनौती देने के फैसले का समर्थन किया.

आरजी कर बलात्कार और हत्याकांड मामले के पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद अधिकारी ने कहा, “मैं पहले दिन से ही परिवार के साथ हूं. मैंने माता-पिता से बात की है.  हम परिवार के फैसले का समर्थन करते हैं कि वे मुआवजा स्वीकार नहीं करेंगे और हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे.”


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