नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार को दो महीने के भीतर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
उच्चतम न्यायालय ने 11 दिसंबर, 2023 को सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को 2019 में निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। न्यायालय ने सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और ‘जल्द से जल्द’ उसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश भी दिया था।
ताजा याचिका शिक्षाविद जहूर अहमद भट और जम्मू कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर कर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का अनुरोध किया है।
अधिवक्ता शोएब कुरैशी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया, ‘‘यह दलील दी जाती है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की क्षमता में गंभीर कमी आएगी, जिससे संघवाद के विचार का गंभीर उल्लंघन होगा, जो भारत के संविधान की मूल ढांचे का हिस्सा है।’’
आवेदन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए तथा हिंसा, अशांति की या सुरक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की चिंता की कोई घटना सामने नहीं आई।
भाषा वैभव दिलीप
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