नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पालन नहीं करने पर गूगल के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह करने वाली एक याचिका पर मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने गूगल से भी जवाब मांगा और रचित कौशिक की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल हटाए जाने को इस आधार पर चुनौती दी थी कि संबंधित प्रक्रिया नियमों के विपरीत है।
अदालत मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को करेगी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हुड्डा ने दावा किया कि यूट्यूब के मालिक गूगल ने याचिकाकर्ता के खातों और सामग्री को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर और बिना किसी सुनवाई के अवसर के हटा दिया।
गूगल की ओर से पेश अधिवक्ता ममता झा ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ‘बंधनमुक्त’ नहीं है और अभद्र भाषा के खिलाफ सामुदायिक दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
केंद्र के वकील ने याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा।
भाषा
नेत्रपाल दिलीप
दिलीप
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