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बुधवार, 30 अप्रैल, 2025
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भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को राहत, MHA ने छूट सूची को बढ़ाया, डिपोर्टेशन का खतरा घटा

गृह मंत्रालय ने लंबित वीज़ा आवेदन वाले व्यक्तियों और भारतीय पुरुषों से विवाहित, LTV पर रह रही पाकिस्तानी मूल की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया है.

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नई दिल्ली: भारत में लंबे समय से रह रहे और अपरिहार्य निर्वासन का सामना कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों को राहत देते हुए गृह मंत्रालय ने छूट को दीर्घ अवधि वीजा (एलटीवी) धारकों के समूह से आगे बढ़ा दिया है और उन लोगों को भी इसमें शामिल किया है जिनके आवेदन लंबित हैं या जो इसके लिए पात्र हैं.

राजस्थान के जोधपुर में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने और इन छूटों को बढ़ाया है, जैसे कि भारतीय पुरुषों से विवाहित और LTV पर रह रही पाकिस्तानी महिलाओं के लिए साथ ही उन लोगों के लिए भी जिनके पाकिस्तानी पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई है.

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तानी हिंदुओं को जारी LTVS वैध रहेंगे, जबकि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीज़ा 29 अप्रैल तक रद्द कर दिए गए हैं.

जोधपुर FRRO ने कहा कि उसने सोमवार तक 3 दिनों में 362 पाकिस्तानी नागरिकों के LTV को मंजूरी दी है. पाकिस्तान से आए सैकड़ों प्रवासी, खासकर हिंदू, जोधपुर में समूहों में रह रहे हैं.

केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीज़ा रद्द करने और स्टैंडर्ड वीज़ा के लिए रद्द करने की तिथि 27 अप्रैल निर्धारित करने के लगभग 5 दिन बाद छूट की घोषणा की गई. मेडिकल वीज़ा वाले लोगों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने के लिए कहा गया, जब उनके वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई.

वीज़ा रद्द करने का फैसला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनज़र नई दिल्ली द्वारा उठाए गए कूटनीतिक कदमों की सूची में शामिल था, जहां 25 भारतीय नागरिकों और नेपाल के एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को सलाह दी है कि वह अपने संशोधित वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ दें. भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी गई है. जो लोग वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वह जल्द से जल्द भारत लौट आएं.

जबकि विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तानी हिंदुओं को जारी किए गए एलटीवी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा के निलंबन की स्थिति में भी वैध रहेंगे, जोधपुर एफआरआरओ द्वारा घोषित नवीनतम छूट ने श्रेणियों को उन लोगों को भी शामिल कर दिया है जो इसके लिए पात्र हैं या जिनके आवेदन विचाराधीन हैं.

एक प्रेस बयान में एफआरआरओ जोधपुर ने कहा है कि जोधपुर में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक, जिनके एलटीवी की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें तुरंत इसे रिन्यू करने के लिए अपने कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.

इसके अलावा, एफआरआरओ जोधपुर ने कहा कि जिन पाकिस्तानी प्रवासियों के एलटीवी के लिए आवेदन एफआरआरओ के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित हैं, उन्हें भी डिपोर्टेशन से छूट दी गई है.

एफआरआरओ ने उन लोगों से भी आग्रह किया है जो एलटीवी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है कि वह सभी ज़रूरी दस्तावेज़ के साथ तुरंत अपने कार्यालय से संपर्क करें.

इसके अलावा, जिनके पाकिस्तानी पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें भी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए तुरंत एफआरआरओ से संपर्क करने के लिए कहा गया है.

अन्य प्रमुख छूटों के अलावा, गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी मूल की उन महिलाओं को राहत दी है, जिनकी शादी किसी भारतीय पुरुष से हुई हो और एलटीवी पर यहां रह रही हैं, जिन्हें डिपोर्टेशन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की सूची से बाहर रखा गया है.

एफआरआरओ ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वालों से अनुरोध किया है कि वह अपने नागरिकता प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कार्यालय में जमा करें.

एफआरआरओ जोधपुर ने एक प्रेस बयान में कहा, “विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय, जोधपुर शहर द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों का पंजीकरण और एलटीवी. आवेदन प्राप्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिससे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के आवेदनों का त्वरित निपटान हो सके और उन्हें राहत मिल सके. पिछले 3 दिनों में 362 पाकिस्तानी नागरिकों के एलटीवी को मंजूरी दी गई है. आवेदन स्वीकार किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन किए गए हैं; प्रक्रिया जारी है.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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