नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को सिविल लाइंस इलाके में उनके कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुए कथित हमले से जुड़े मामले की औपचारिक सुनवाई 10 नवंबर से शुरू होगी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्तिक तापड़िया ने शनिवार को मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया और आगे की कार्यवाही के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की।
अदालत ने 18 अक्टूबर को सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) और उसके दोस्त सैयद तहसीन रजा के खिलाफ दायर 400 पन्नों के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या के प्रयास, हमला, एक लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं।
इस बीच, खिमजीभाई की दृष्टि संबंधी समस्या के कारण बार-बार असहनीय सिर दर्द होने और उसके मद्देनजर चिकित्सकीय हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका के जवाब में तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया है।
अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक, खिमजीभाई मुख्यमंत्री से इसलिए नाराज था, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश का समर्थन किया था, जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।
जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान खिमजीभाई के गुप्ता पर कथित तौर पर हमला करने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा था कि यह (हमला) “उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश” का हिस्सा था।
भाषा पारुल रंजन
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