इंदौर, 25 जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश के इंदौर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने बार-बार यातायात नियम तोड़े जाने के मामलों में सख्त कदम उठाते हुए शुक्रवार को एक साथ 29 वाहनों के पंजीयन निरस्त कर दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों का कहना है कि यह यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ राज्य में अपनी तरह की पहली कार्रवाई है।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर में लोगों द्वारा धड़ल्ले से यातायात नियम तोड़े जाने पर हाल ही में गहरी नाराजगी जताई थी और इस प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत पर जोर दिया था।
अधिकारियों ने बताया कि शहर के ‘इंटिग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ की समीक्षा बैठक में सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 31 वाहन बार-बार यातायात नियम तोड़ रहे हैं जिनमें लाल बत्ती के उल्लंघन के साथ ही दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाना शामिल है।
उन्होंने बताया कि सभी 31 गाड़ियों के मालिकों को नोटिस जारी करके उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन इनमें से 29 वाहन स्वामी निर्धारित समय-सीमा में आरटीओ के सामने उपस्थित नहीं हुए, नतीजतन मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत उनकी गाड़ियों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए।
अधिकारियों ने बताया कि शेष दो मामले अभी विचाराधीन हैं।
इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया,‘‘बार-बार यातायात नियम तोड़ने पर एक साथ 29 वाहनों के पंजीयन निरस्त किया जाना प्रदेश में अपनी तरह की पहली कार्रवाई है। इनमें दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहन शामिल हैं।’
शर्मा के मुताबिक इस कार्रवाई से पहले तक राज्य में यातायात नियमों के बार-बार उल्लंघन पर केवल ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाते थे।
भाषा हर्ष शोभना
शोभना
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