नई दिल्ली: रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र कोपरेटिव बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसके बाद गुरुवार को इस बैंक के खाताधारक फैसले के विरोध में मुंबई की सड़कों पर आ गए. प्रतिबंध के बाद बैंक के ग्राहक चिंतित हैं और इसकी शाखाओं के बाहर जमा हो रहे हैं. हजारों ग्राहक अपने पैसे डूबने के डर से बैंक के शाखाओं के बाहर जमा होकर अपना विरोध जता रहे हैं.
मुंबई की सिओन ब्रांच के बाहर खाताधारक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. पीएमसी बैंक में खाताधारक गुरुचरण सिंह का कहना है कि मेरा इस बैंक में पिछले 20 सालों से अकाउंट है. मैं कई सालों से पैसे जमा कर रहा था ताकि अपनी बेटी की शादी कर सकूं. इसी साल नवंबर में मेरी बेटी की शादी है. मैंने सारे पैसे बैंक में इसलिए जमा किए कि जरुरत के समय मुझे किसी से कुछ मांगना न पड़े. आने वाले समय में हम कैसे स्थिति का सामना कर पाएंगे.
Gurucharan Singh Talwar,customer of PMC Bank: I had saved money so that I don't need to ask money from anyone for my daughter's wedding. Her wedding is scheduled in November this year. How can we manage with just Rs 1000 in next 6 months ? https://t.co/LVpdO6GRte
— ANI (@ANI) September 26, 2019
पीएमसी बैंक के कर्मचारी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रुप(एचडीआईएल) के मालिक के घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. एचडीआईएल ग्रुप पीएमसी बैंक का लोन डिफाल्टर है.
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं. गुरुचरण सिंह का कहना है कि अगले 6 महीने में 1000 रुपए से क्या होगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी थी.
आरबीआई नेवित्तीय अनियमितताओं को लेकर पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के कामकाज में प्रतिबंध लगाया हुआ है. आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के अनुसार बैंक के कामकाज में पारदर्शिता की कमी और आरबीआई की गाइडलाइंस न मानने पर ये प्रतिबंध लगाया गया है.
जिससे बैंक के निवेशकों और शहर में व्यापारी वर्ग को बड़ा झटका लगा है. शीर्ष बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिम धनराशि देने या रिन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी है.
आरबीआई के निर्देशों के निर्धारित शर्तों के तहत, जमाकर्ता प्रत्येक बचत बैंक खाते या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में कुल शेष राशि के 1,000 रुपए से अधिक की राशि नहीं निकाल सकते. आरबीआई के निर्देशों को जारी करने को पीएमसी बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. आरबीआई ने कहा कि बैंक अगले नोटिस तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा.
जारी किए गए निर्देश के अनुसार यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के खंड 56 दिया गया है.
बता दें कि पीएमसी बैंक महाराष्ट्र, नई दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में परिचालन के साथ ही एक बहु-राज्य अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक है. 137 शाखाओं के नेटवर्क के साथ, यह देश के शीर्ष 10 सहकारी बैंकों में शुमार है.