रायपुर, 23 फरवरी (भाषा) छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पांच वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में स्थानीय अदालत ने 25 वर्षीय युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू ने बताया कि बालोद जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुकेश कुमार पात्रे की अदालत ने पांच वर्षीय बालिका से बलात्कार के आरोप में रामकुमार सलाम को 20 सश्रम कारावास और 3500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
साहू ने बताया कि बालिका की मां ने नवंबर वर्ष 2021 में पुलिस में शिकायत की थी कि बालिका अपने पिता और दादा के साथ मृत्यु के बाद होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। बालिका की मां के अनुसार जब उसके पति और ससुर शाम को घर वापस पहुंचे तब उन्होंने बालिका के बारे में पूछा। तब बालिका के पिता ने बताया कि बालिका सलाम के साथ है।
जब बालिका रात करीब 10.30 बजे पैदल घर पहुंची तब उसने बताया कि सलाम उसे गांव के तालाब के पास ले गया था तथा वहां उसने उसके साथ मारपीट की और बालात्कार किया। अधिवक्ता साहू ने बताया कि बालिका की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने सलाम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया तथा आरोपी सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया।
साहू ने बताया कि पुलिस ने मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर अदालत में अभियोग पत्र पेश कर दिया था। वहीं दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार को युवक सलाम को इस मामले में दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
भाषा संजीव संजीव संतोष
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