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सोमवार, 9 जून, 2025
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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा

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महराजगंज (उप्र), 13 मई (भाषा) महराजगंज की एक अदालत ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) पीसी कुशवाहा ने जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में चार साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी चैतू उर्फ ​​गुलाम हैदर सिद्दीकी को दोषी ठहराया।

अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना नौ सितंबर 2021 को हुई थी। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर चैतू के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा सं सलीम संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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