रामपुर (उप्र), आठ अप्रैल (भाषा) रामपुर के जिलाधिकारी (डीएम) की अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर 2022 के भूमि सौदों से संबंधित स्टांप ड्यूटी चोरी के मामले में 3.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) प्रेम किशोर पांडे ने बताया, ‘‘अदालत ने अब्दुल्ला आजम मामले में सभी चार बिक्री विलेखों में स्टांप ड्यूटी की चोरी पाई है।’’
अदालत ने पाया कि अब्दुल्ला आजम ने सदर तहसील क्षेत्र में जमीन खरीदी थी और आवासीय भूखंडों को कृषि भूमि के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करके चार बिक्री विलेख (बेनामी लेनदेन) पंजीकृत किए थे। एक मामले के वकील के अनुसार, इस गलत बयानी के कारण लगभग 1.78 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी की चोरी हुई।
एसडीएम सदर द्वारा की गई जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद डीएम की अदालत में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। डीजीसी ने कहा कि पिछले साल फरवरी में अब्दुल्ला को नोटिस जारी किए गए थे और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आज अपना आदेश जारी किया।
पांडेय ने बताया, ‘‘अदालत ने अब्दुल्ला आजम मामले में सभी चार बिक्री विलेखों में स्टांप ड्यूटी चोरी पाई है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मढिया नादर बाग में एक बिक्री विलेख पहले ही तय किया जा चुका था, जिसमें लगभग 9.22 लाख रुपये का जुर्माना शामिल था। आज का आदेश बेनजीरपुर घाटमपुर में शेष तीन संपत्ति से संबंधित है, जिनमें से एक पर लगभग 1.01 करोड़ रुपये और अन्य दो पर लगभग 33.80 लाख रुपये का जुर्माना है।’’
पांडेय ने कहा, ‘‘अब्दुल्ला आजम को लगभग 3.71 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।’’
जुर्माने में चोरी की गई स्टांप ड्यूटी का दोगुना और देरी से भुगतान के लिए 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज शामिल है।
भाषा सं आनन्द सुरभि
सुरभि
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