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Wednesday, 24 April, 2024
होमदेशराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद: SC ने अपनाया मध्यस्थता का रास्ता, मीडिया पर बैन

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद: SC ने अपनाया मध्यस्थता का रास्ता, मीडिया पर बैन

इस मामले में तीन सदस्यों का पैनल बनाया गया है जिसे आठ हफ्तों में मध्यस्था पूरी करनी होगी. कोर्ट ने कहा है कि मीडिया इस मध्यस्थता को रिपोर्ट नहीं करेगी.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता का रास्ता निकाला है. इसके ‘स्थायी समाधान’ के लिए कोर्ट की निगरानी में मध्यस्था होगी. सबसे बड़ी बात ये है कि कोर्ट ने कहा है कि मीडिया इस मध्यस्थता को रिपोर्ट नहीं करेगी यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इस पर किसी तरह की रिपोर्टिंग पर बैन लगा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, ‘कोर्ट की निगरानी में होने वाली मध्यस्थता गोपनीय रखी जाएगी.’

इसके लिए तीन सदस्यों का पैनल बनाया गया है जिसे आठ हफ्तों में मध्यस्था पूरी करनी होगी. वहीं, किसी समस्या की स्थिति में इस पैनल को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी. ‘स्थायी समाधान’ के लिए बनाई गई मध्यस्थता समिति के प्रमुख जस्टिस कलीफुल्ला होंगे, ये मध्यस्थता ऑन कैमरा होगी. मध्यस्थता उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद(अयोध्या) में होगी. जस्टिस कलीफुल्ला के अलावा मध्यस्थता टीम में  आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर और वकील श्रीराम पंचु शामिल होंगे. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चार हफ्ते के भीतर मध्यस्थता प्रक्रिया को शुरू करनी होगी और आठ हफ्ते के भीतर इसे पूरा कर इसकी रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत को सौंपनी होगी.

ज़रूरत पड़ने पर मध्यस्थता पैनल में और लोगों को शामिल किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश सरकार को मध्यस्थता में शामिल लोगों को फैजाबाद में सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी. मध्यस्थता में शामिल लोगों को ज़रूरत पड़ने पर आगे की कानूनी सहायता भी मुहैया कराई जाएगी.

गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को मामला मध्यस्थता को भेजे जाने के मुद्दे पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों में मध्यस्थता पैनल में शामिल किए जाने वालों का नाम देने के लिए कहा था.

यह है मामला 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में आयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बराबर बांटने का आदेश दिया था. कोर्ट ने जमीन को रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ़ बोर्ड मे बांटने का आदेश दिया था. वहीं यह भी साफ किया था कि रामलला जहां विराज़मान है वहीं हिस्सा दिया जाएगा. हाईकोर्ट ने इस फैसले को सभी पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

निर्मोही अखाड़े ने दिए थे तीन नाम 

निर्मोही अखाड़ा ने मध्यस्थता पैनल के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का नाम दिया था. इसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ,जस्टिस सिंघवी और जस्टिस एके पटनायक के नाम शामिल हैं. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मामले में मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी ओर से एक नाम का सुझाव दिया है.

रामलला ने नहीं दिए थे मध्यस्थों के नाम 

सुनवाई के दौरान रामलला की ओर से मामले में मध्यस्थता को भेजे जाने का विरोध किया गया है. वहीं कोई भी नाम नहीं दिया है. इसके अलावा निर्मोही अखाड़े को छोड़कर सभी हिंदू पक्षकारों ने भी मामले को मध्यस्थता के लिए किसी को भी भेजने का विरोध किया है, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित सभी ने मुस्लिम पक्षकार मध्यस्थता के लिए राजी थे.
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