scorecardresearch
Sunday, 21 December, 2025
होमदेशराजनाथ ने सशस्त्र बलों के लिए नयी राजस्व खरीद नियमावली का अनावरण किया

राजनाथ ने सशस्त्र बलों के लिए नयी राजस्व खरीद नियमावली का अनावरण किया

Text Size:

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए बृहस्पतिवार को एक नयी नियमावली जारी की।

रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) 2025 एक नवंबर से लागू होगी।

रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा सेवाओं और अन्य संगठनों द्वारा राजस्व खरीद का विनियमन डीपीएम द्वारा किया जाता है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘एक नवंबर से प्रभावी यह नयी खरीद नियमावली तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की खरीद को सुगम बनाएगी।’’

रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नयी नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, कार्यप्रणाली में एकरूपता लाएगी और सशस्त्र बलों को संचालन संबंधी तैयारियों के लिए आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

उन्होंने कहा कि यह रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और स्टार्ट-अप उद्योंगों को अधिक अवसर प्रदान करेगी जिससे खरीद में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

संशोधित दस्तावेज को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी माल की खरीद की नियमावली के अद्यतन प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा डीपीएम के कुछ प्रमुख प्रावधानों में बदलाव किया गया है। उसने कहा, ‘‘सामग्री और सेवाएं पहुंचाने में देरी पर क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की जाने वाली राशि (एलडी) को लेकर ढील दी गई है और केवल अत्यधिक देरी के मामलों में ही अधिकतम 10 प्रतिशत एलडी प्रभावी होगा।’’

मंत्रालय ने कहा, ‘‘स्वदेशीकरण के मामले में इस प्रावधान में और ढील दी गई है, जहां अन्य मामलों में लागू 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह के बजाय केवल 0.1 प्रतिशत एलडी प्रति सप्ताह लगाया जाएगा।’’

भाषा

सिम्मी संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments