नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके कांग्रेस नेताओं- रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का दावा किया है।
उन्होंने मानहानि याचिका में इन नेताओं पर उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
शर्मा के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया पर उनके मुवक्किल के खिलाफ कथित आपत्तिजनक ट्वीट और वीडियो को हटाने तथा राजनीतिक नेताओं को उनके खिलाफ आरोप लगाने से रोकने का एकतरफा आदेश दिया जाए।
यह मामला न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिन्होंने शर्मा की ओर से दलीलें सुनने के बाद अंतरिम अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘दलीलें सुनी गईं। आदेश चैंबर में सुनाया जाएगा।’’
इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया टीवी) के अध्यक्ष और प्रधान संपादक शर्मा भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे।
यह विवाद उस वक्त पैदा हुआ जब नायक ने शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के दिन शो पर बहस के दौरान राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया।
शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील दी कि शो की एक क्लिप प्रसारित की जा रही थी, जिसमें एक गाली डाली गई थी, जबकि मूल फुटेज में ऐसी कोई सामग्री नहीं है।
उन्होंने अदालत के अवलोकन के लिए वीडियो क्लिप भी चलाया।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘इसमें कोई गाली नहीं है। लाइव शो के छह दिन बाद उन्होंने ट्वीट किया कि इस एंकर (शर्मा) ने इस महिला के खिलाफ गाली का इस्तेमाल किया है। उन्होंने (आरोपियों ने) 11 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चार जून को उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई गाली दी गई थी। उन्होंने उस दिन यह नहीं सुना।’’
सिंह ने दलील दी कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया और 10 जून की रात तक (छह दिनों तक) उन्हें कोई शिकायत नहीं थी।
भाषा सुरेश दिलीप
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