scorecardresearch
Monday, 23 December, 2024
होमदेशअर्थजगतराजस्थान गिग वर्कर कानून का हो रहा स्वागत लेकिन उद्योग जगत इसमें कुछ बदलाव चाहता है

राजस्थान गिग वर्कर कानून का हो रहा स्वागत लेकिन उद्योग जगत इसमें कुछ बदलाव चाहता है

कुछ प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रस्तावित शुल्क का विरोध कर रहे हैं, जबकि अन्य उद्योग निकायों का कहना है कि अगर सही तरीके से किया गया, तो इससे अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है.

Text Size:

नई दिल्ली: राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान का नया कानून राज्य द्वारा श्रमिकों के उभरते और बढ़ते वर्ग की जरूरतों को पूरा करने का एक प्रयास है लेकिन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इसे इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करें.

राजस्थान राज्य विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक 2023 पारित किया, जो गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड बनाने, गिग श्रमिकों और उन्हें रोजगार देने वाले प्लेटफार्मों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने का प्रावधान करता है.

जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं और श्रमिक अधिकार निकायों ने कानून का स्वागत किया है, कुछ भर्ती प्लेटफार्मों और प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स ने कानून के विशेष तत्वों के बारे में कुछ चिंताएं जताई हैं, विशेष रूप से प्रस्तावित शुल्क जो प्लेटफार्मों को भुगतान करना होगा, जो अंत में सामाजिक सुरक्षा निधि में जाएगा.

जबकि यह कानून बिना किसी बहस के पारित हो गया था, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फरवरी में अपने बजट भाषण में इस तरह का कानून लाने का इरादा जताया था.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गहलोत ने उस समय कहा था, “वर्तमान में, ओला, उबर, स्विगी, ज़ोमैटो और अमेज़ॅन आदि जैसी कंपनियों ने ‘प्रति लेनदेन’ के आधार पर अनुबंध पर युवा कर्मचारियों को नियुक्त किया है.” “ऐसे श्रमिकों को गिग वर्कर कहा जाता है. दुनिया में अन्य जगहों की तरह, राज्य में भी ‘गिग इकोनॉमी’ का दायरा लगातार बढ़ रहा है.”

गहलोत ने कहा कि राज्य में “3-4 लाख” गिग श्रमिक थे और “ये बड़ी कंपनियां इन गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करती हैं”.

राजस्थान गिग वर्कर्स अधिनियम एक गिग वर्कर को परिभाषित करता है, “एक व्यक्ति जो काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाता है और जो अनुबंध पर काम करता है जिसके परिणामस्वरूप भुगतान की एक निश्चित दर होती है. ऐसे अनुबंध में निर्धारित नियम और शर्तें और सभी पीस-रेट कार्य शामिल हैं.

गहलोत के आर्थिक सलाहकार और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम ने दिप्रिंट को बताया.इस तरह के कानून बनाने के पीछे प्रेरक शक्ति, जिसे देश में अपनी तरह का पहला माना जाता है, उन श्रमिकों के बढ़ते वर्ग की जरूरतों को पूरा करना है जिनके पास वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा नहीं है.

उन्होंने कहा, “यह बहुत सरल है. अर्थव्यवस्था लगातार रोजगार के नए रास्ते खोल रही है.”

मायाराम ने आगे कहा, “उदाहरण के लिए, जब कारखाने आए, तब संगठित श्रम के लिए श्रम कानून आए और इसलिए गिग श्रमिक अब श्रमिकों के एक बड़े और बढ़ते वर्ग का नवीनतम संयोजन हैं जिन्हें अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून की आवश्यकता है.”


यह भी पढ़ें: आत्महत्या मामले में बरी हुए और चौटाला के गढ़ सिरसा से विधायक गोपाल कांडा BJP के लिए क्यों हैं अहम?


कानून की विशेषताएं

कानून राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें राजस्थान के श्रम प्रभारी मंत्री और राज्य के श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, परिवहन और वित्त विभागों के अधिकारी शामिल होंगे.

बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामित गिग श्रमिकों के दो प्रतिनिधि और नागरिक समाज से दो अन्य सदस्य भी शामिल होंगे.

यह अधिनियम गिग श्रमिकों के लिए एक कल्याण कोष के गठन का भी प्रावधान करता है. यह कल्याण कोष- जिसे राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष नाम दिया गया है- को राज्य में संचालित सभी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स द्वारा भुगतान किए गए कल्याण शुल्क, राज्य सरकार से अनुदान सहायता और “अन्य स्रोतों” के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा. हालांकि अधिनियम यह स्पष्ट नहीं करता है कि ये क्या हो सकते हैं.

कानून में कहा गया है कि ‘प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कल्याण शुल्क’ “प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स से संबंधित प्रत्येक लेनदेन के मूल्य” पर लिया जाएगा, लेकिन शुल्क की दर निर्धारित नहीं की गई है. कुछ समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि यह 2 प्रतिशत होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

कानून के तहत, एग्रीगेटर्स को उनके साथ पंजीकृत सभी गिग श्रमिकों का विवरण राज्य सरकार को प्रदान करना होगा और खुद को भी पंजीकृत करना होगा. इसका उपयोग करते हुए राज्य गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स दोनों का एक डेटाबेस बनाए रखेगा और एग्रीगेटर्स को वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा.


यह भी पढ़ें: ‘जलवायु परिवर्तन, कृषि संकट, विस्थापन’: दुनिया का सबसे गर्म महीना होने वाला है जुलाई 2023


कुछ आपत्तियां

राज्य में सक्रिय प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स अभी भी आगे बढ़ने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं लेकिन दिप्रिंट ने नाम न छापने की शर्त पर जिन कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वे उन पर लगाए गए प्रस्तावित शुल्क को रद्द करने या न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए दबाव डालने की कोशिश करेंगे.

ऐसे ही एक मंच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट को बताया, “गिग वर्कर अर्थव्यवस्था अभी भी नवजात है, भले ही यह मजबूती से बढ़ रही हो.” “कोई भी यह सवाल नहीं कर रहा है कि क्या श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के पात्र हैं. अवश्य, वे ऐसा करते हैं. लेकिन अभी इस सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान राज्य सरकार करे तो बेहतर विचार होगा. प्लेटफॉर्म इस शुल्क को ग्राहकों पर डालने के लिए मजबूर होंगे, जो उद्योग के विकास को प्रभावित कर सकता है.”

हालांकि, कुछ भर्ती प्लेटफॉर्म इसके विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं, उनका कहना है कि इस तरह के कानून से इन प्लेटफार्मों को लंबे समय में लाभ हो सकता है.

डिजिटल भर्ती प्लेटफॉर्म टैग्ड के सीईओ और संस्थापक सदस्य देवाशीष शर्मा ने दिप्रिंट को बताया, “एग्रीगेटर्स को इसे दीर्घकालिक लाभ के रूप में देखना चाहिए, न कि अल्पकालिक नुकसान के रूप में, क्योंकि यह नौकरी चाहने वालों के लिए काम को अधिक आकर्षक और सुरक्षित बना देगा.”

इस लाभ का कारण, शर्मा ने बताया, यह था कि इस तरह की सामाजिक सुरक्षा अधिक संभावित श्रमिकों को करियर विकल्प के रूप में गिग अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे नियोक्ताओं के लिए प्रतिभा का एक बड़ा पूल उपलब्ध होगा. यह, बदले में, अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि विदेशी कंपनियां इस उभरते संसाधन पूल पर ध्यान देती हैं.

उन्होंने कहा, शर्मा ने राजस्थान में शुरुआत से ही कार्यान्वयन के महत्व पर भी जोर दिया.

उन्होंने आगाह किया, “अन्यथा, इसे अन्य राज्यों द्वारा नहीं अपनाए जाने का जोखिम है.” “राज्य को पहले इसे जयपुर जैसे एक शहर में लागू करना चाहिए और फिर अगर यह काम करता है तो उस मॉडल को राज्य के बाकी हिस्सों में दोहराना चाहिए.”

(संपादन: कृष्ण मुरारी)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


यह भी पढ़ें: 2022-23 में 19 वेटलैंड्स घोषित हुए रामसर साइट, मोदी सरकार ने इनके रखरखाव पर संसद में क्या कहा


 

share & View comments