scorecardresearch
Thursday, 12 March, 2026
होमदेशराजस्थान के शिक्षा मंत्री ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश की लॉटरी जारी की

राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश की लॉटरी जारी की

Text Size:

जयपुर, 12 मार्च (भाषा) राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बृहस्पतिवार को शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश की ऑनलाइन लॉटरी जारी की।

‘शिक्षा संकुल’ में आयोजित कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरटीई के तहत प्रवेश को पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा के अधिकार का लाभ समाज के वंचित वर्गों तक पहुंच सके।

इस मौके पर राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल तथा निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट भी कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

जोरवाल ने बताया कि इस वर्ष आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए छह लाख 25 हजार 146 विद्यार्थियों ने आवेदन किया।

उन्होंने बताया कि इनमें तीन लाख 29 हजार 165 बालक, दो लाख 95 हजार 970 बालिकाएं तथा 11 ट्रांसजेंडर शामिल हैं।

जोरवाल ने बताया कि अभिभावकों को प्रवेश के लिए अधिकतम पांच विद्यालयों का चयन करने का विकल्प दिया गया था, जिसके कारण 19 लाख 92 हजार 357 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए।

उन्होंने बताया कि आवेदनों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर आगामी चरणों में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि अभिभावक 16 मार्च तक विद्यालय चयन क्रम (चॉइस फिलिंग) में परिवर्तन कर सकेंगे। इसके बाद 17 मार्च को प्रथम चरण का विद्यालय आवंटन किया जाएगा। 17 मार्च से 25 मार्च तक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी।

अधिकारियों ने बताया कि सात अप्रैल को द्वितीय चरण का आवंटन किया जाएगा।

आवश्यक होने पर अंतिम चरण में शेष रिक्त सीटों के लिए आवंटन आगे बढ़ाया जाएगा। इस चरण में 22 अप्रैल से आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन शुरू होगा।

भाषा बाकोलिया शफीक

शफीक

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments