जयपुर, 28 जून (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन मंजूरी और जांच से संबंधित 38 लंबित मामलों का निपटारा किया है। शनिवार को एक सरकारी बयान में इसकी जानकारी दी गयी है।
बयान में कहा गया है कि शर्मा ने लंबे समय से अनधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहने और भ्रष्टाचार के लिए दो अधिकारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया। उन्होंने लंबित भ्रष्टाचार के मामलों में सात अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दी।
इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17-ए के तहत पांच मामलों में विस्तृत जांच की भी मंजूरी दी।
इसमें कहा गया है कि वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील (सीसीए) नियम 16 के तहत 11 अधिकारियों और नियम 17 के तहत दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई।
इसके अनुसार, सेवानिवृत्त अधिकारियों से जुड़े मामलों में सरकार ने नौ पूर्व अधिकारियों की पूरी या आंशिक तौर पर पेंशन रोकने की कार्रवाई की है जबकि चार सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को सही ठहराया गया और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने की सिफारिश भारत सरकार को भेजी गई।
इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि सीसीए नियम 34 के तहत दो अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और उनकी मूल सजा को बरकरार रखा गया है। हालांकि, विभागीय जांच के मामलों में दो आरोपी अधिकारियों को राहत प्रदान की गयी।
भाषा रंजन पवनेश
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