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Sunday, 8 September, 2024
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राहुल गांधी मानहानि मामले में सुल्तानपुर की अदालत में पेश, सुनवाई 12 अगस्त तक टली

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(तस्वीरों के साथ)

सुल्तानपुर (उप्र), 26 जुलाई (भाषा) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया।

राहुल शुक्रवार सुबह सुल्तानपुर पहुंचे और यहां की सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए। बयान के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने आज तक किसी के खिलाफ कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे मानहानि का कोई मामला बने।

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त तय की है।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि उनके मुवक्किल ने अदालत में विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा के समक्ष कहा कि ‘‘मेरे खिलाफ जो वाद अदालत में दायर किया गया है, वह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया गया है।’’

शुक्ला ने कहा कि अब आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने 12 अगस्त की तिथि नियत की है। अब वादी के अधिवक्ता की तरफ से साक्ष्य पेश किया जाएगा।

राहुल गांधी के शुक्रवार को सुल्तानपुर आने पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए दीवानी अदालत परिसर में मौजूद रहे। राहुल गांधी ठीक पूर्वाह्न 11 बजे दीवानी अदालत परिसर पहुंचकर अदालत कक्ष संख्या- 15 में विशेष न्यायाधीश के सामने पेश हुए।

इस दौरान दीवानी अदालत परिसर में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। अदालत में बयान दर्ज कराकर राहुल गांधी लौट गए।

विशेष न्यायाधीश ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

मिश्रा का पक्ष रख रहे अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि राहुल गांधी ने न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया और साक्ष्य 12 अगस्त को पेश किए जाएंगे।

अदालत में उपस्थित होने के बाद लखनऊ लौटते समय राहुल गांधी सुल्तानपुर के विधायक नगर में एक मोची की दुकान पर रुके। दुकान में वह मोची के पास बैठे और उससे जूता बनाने और उसकी समस्याओं पर बात की।

इससे पहले, गांधी इस साल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ रोककर अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने उन्हें उसी दिन जमानत दे दी थी।

भाषा सं आनन्द धीरज

धीरज

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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