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Sunday, 3 November, 2024
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने झारखंड में कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर का चयन करने से HPGCL को रोका

अंतरिम आदेश टेंडर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले की याचिका पर आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे मनमाने ढंग से अयोग्य घोषित किया गया. अगर हरियाणा अगले सबसे कम बोली लगाने वाले का चयन करता है तो उसे 1740 करोड़ रुपये और देने होंगे.

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गुरुग्राम: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने झारखंड के दुमका जिले में कल्याणपुर-बादलपारा कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर एवं ऑपरेटर (एमडीओ) के चयन को अंतिम रूप देने से हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) को रोकने का आदेश जारी किया है. केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 2013 में एचपीजीसीएल को यह ब्लॉक आवंटित किया था.

22 जुलाई को सुनाया गया अंतरिम आदेश मेसर्स बरजोरा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म की सिविल रिट याचिका पर आया, जिसमें कहा गया था कि उसने निविदा के लिए सबसे कम बोली प्रस्तुत की थी, लेकिन नियम एवं शर्तों को पूरा न करने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया. बोली लगाने के लिए गठित समिति ने इसे “नॉन-रिस्पॉन्सिव/नॉन-कम्प्लायंट” घोषित किया था, जिसका फर्म ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका के माध्यम से विरोध किया है.

फर्म के अनुसार, यह मुद्दा अधिकारियों द्वारा उसकी प्रत्यक्ष होल्डिंग कंपनी के बारे में मांगे गए स्पष्टीकरण से संबंधित है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि मांगे गए स्पष्टीकरण की ज़रूरत लागू नहीं होती है क्योंकि यह तीन प्रमोटरों वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है, और बोली आमंत्रित करने के नोटिस (एनआईबी) में ऐसी कंपनियों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है.

उच्च न्यायालय के आदेश ने अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन यह निर्धारित किया कि स्थगित तिथि तक पुरस्कार को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए. मामले को अब 8 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

आदेश में कहा गया है, “हालांकि, यह अधिकारियों का विवेक होगा कि वे बोली की सूचना (एनआईबी) के संदर्भ में याचिकाकर्ता को बातचीत की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनंतिम रूप से अनुमति दें.”

मेसर्स बरजोरा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की बोली 1,386 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी. अगली सबसे कम बोली लगाने वाले, जिसे तकनीकी रूप से कम्प्लायंट घोषित किया गया था, ने 1,558 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बोली लगाई थी.

वकील ने अदालत के सामने कहा, “इसलिए, याचिकाकर्ता और अगली सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा पेश की गई दरों के बीच का अंतर लगभग 11.4 प्रतिशत है, जो 1740 करोड़ रुपये (लगभग) होगा. इसलिए, उनका दावा है कि प्रतिवादी अधिकारियों के निर्णय से गंभीर वित्तीय परिणाम होंगे.”

‘मनमाना, तर्कहीन और अन्यायपूर्ण’

याचिकाकर्ता फर्म, मेसर्स बरजोरा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता स्थित एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है, जिसके तीन शेयरधारक हैं: मेसर्स एंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (48 प्रतिशत), मेसर्स गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड (26 प्रतिशत) और मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (26 प्रतिशत).

फर्म के अनुसार, बोली प्रस्तुत करने के बाद, समिति ने 1 और 2 जुलाई को ईमेल के माध्यम से उससे जानकारी मांगी थी, जब तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही थी. कंपनी ने 5 जुलाई को एक विस्तृत ईमेल के साथ जवाब दिया जिसमें सभी आवश्यक जानकारी दी गई थी.

लेकिन फिर, 16 जुलाई को, फर्म को समिति से एक ईमेल मिला जिसमें इसे “नॉन-रिस्पॉन्सिव/नॉन-कम्प्लायंट” घोषित किया गया.

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि मुद्दा अधिकारियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के बारे में था. यह एक सवाल था कि एनआईबी की शर्तों के तहत याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष होल्डिंग कंपनी कौन सी फर्म थी.

सरल शब्दों में कहें तो प्रत्यक्ष स्वामित्व तब होता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी अन्य कंपनी में शेयरों का मालिक होता है. अप्रत्यक्ष स्वामित्व तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी में शेयरधारक होता है जो एक सहायक कंपनी का मालिक है. तब वह व्यक्ति सहायक कंपनी में शेयरों का अप्रत्यक्ष मालिक होगा.

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चूंकि तीनों शेयरधारकों/प्रवर्तकों के पास संयुक्त उद्यम में 26 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी थी – जैसा कि एनआईबी के खंड 4 में निर्दिष्ट है – इसलिए प्रत्यक्ष होल्डिंग की आवश्यकता का मामले से कोई लेना-देना नहीं था.

एनआईबी के खंड 4 में कहा गया है: “यदि बोली लगाने वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और योग्यता प्रमोटरों में से किसी एक या एक से अधिक प्रमोटरों द्वारा संयुक्त रूप से पूरी की जाती है, तो प्रत्येक प्रमोटर जिसके आधार पर संयुक्त उद्यम कंपनी योग्य हो जाती है, के पास जेवी (ज्वाइंट वेंचर) कंपनी में न्यूनतम 26 प्रतिशत इक्विटी होनी चाहिए और ऐसे प्रमोटर (प्रवर्तकों) को उक्त इक्विटी को तब तक रखने का वचन देना होगा जब तक कि खदान परियोजना की अनुबंधित क्षमता का 85 प्रतिशत हासिल नहीं कर लेती (“अनुबंधित क्षमता” का अर्थ है प्रति वर्ष 3.00 मिलियन टन कोयला). ऐसे मामले में, बोली लगाने वाले प्रमोटरों के बीच किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की नोटराइज़्ड प्रति और ज्वाइंट वेंचर कंपनी के निगमन के प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा.”

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने तीनों प्रमोटरों के वैध सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं. अधिकारियों की कार्रवाई को मनमाना, तर्कहीन और अन्यायपूर्ण बताते हुए कंपनी ने उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उसे “नॉन-रिस्पॉन्सिव/नॉन-कम्प्लायंट” घोषित किया गया था.

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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