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बुधवार, 7 मई, 2025
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श्रम अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर की जमानत याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करेगा पंजाब-हरियाणा HC

नौदीप के वकील का दावा है कि सोनीपत पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और अन्य प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों में उसे 'गलत तरीके से फंसाया' है.

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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जबरन वसूली और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार श्रम अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.

कौर के वकील अर्शदीप चीमा ने कहा कि सोमवार को 23 वर्षीय श्रम अधिकार कार्यकर्ता की जमानत याचिका सुनवाई के लिये अदालत के समक्ष आई थी लेकिन हरियाणा के वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन ने सुनवाई को 24 फरवरी तक के लिये टाल दिया.

चीमा ने कहा कि कौर की जमानत याचिका पर अदालत उसे अवैध रूप से बंद रखे जाने की याचिका के साथ बुधवार को सुनवाई करेगी. कौर पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली समेत तीन मामले हैं.

मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य और पंजाब के मुक्तसर जिले की रहने वाली कौर करनाल की एक जेल में बंद हैं. उन्हें हरियाणा के सोनीपत में अन्य के साथ मिलकर एक औद्योगिक इकाई का कथित रूप से घेराव करने को लेकर 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था.

नौदीप के वकील का दावा है कि सोनीपत पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और अन्य प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों में उसे ‘गलत तरीके से फंसाया’ है.

इससे पहले नौदीप कौर को दो मामलों में जमानत मिल चुकी है जो मुख्य रूप से जबरन वसूली के आरोपों से संबंधित थे.


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