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शनिवार, 21 जून, 2025
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पंजाब सरकार भिक्षावृत्ति अधिनियम को अधिक कठोर बनाने के लिए इसमें संशोधन करेगी

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चंडीगढ़, 21 जून (भाषा) पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने शनिवार को कहा कि सरकार भिक्षावृत्ति अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि गिरोह चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि पंजाब भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1971 में संशोधन के तहत यातायात बत्तियों और अन्य चौराहों पर बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने के दोषी गिरोह चलाने वालों, अभिभावकों या माता-पिता के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

कौर ने कहा कि राज्य इन गिरोहों को चलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने तथा बच्चों को बचाने और उनका पुनर्वास करने के लिए विशेष टीमें बनाएगा।

मंत्री ने कहा कि जुलाई, 2024 से जीवनजोत परियोजना के तहत 286 बच्चों को बचाया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, एसएएस नगर और बठिंडा में एक पायलट परियोजना ‘स्माइल’ शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत बाल भिखारियों की पहचान की जाएगी और डीएनए जांच के जरिए उनके परिवारों का पता लगाया जाएगा।

भाषा संतोष माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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