चंडीगढ़, 28 अक्टूबर (भाषा) पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पंजाब एकीकृत भवन नियम, 2025 को मंज़ूरी दे दी, जिसके तहत नए शहरी क्षेत्रों में ‘स्टिल्ट-प्लस-4’ मंजिल के निर्माण की अनुमति होगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
एक अधिकारी ने बताया कि जिनके पास न्यूनतम 250 वर्ग गज का प्लॉट है, वे नए शहरी क्षेत्रों में ‘स्टिल्ट-प्लस-4’ मंजिल का निर्माण करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब एकीकृत भवन नियमों को मंजूरी देने का उद्देश्य राज्य भर में भवन एवं विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक एवं समान नियामक ढांचा पेश करना है।
प्रवक्ता ने कहा कि ये नियम आवास एवं शहरी विकास विभाग और स्थानीय सरकार विभाग पर समान रूप से लागू होंगे, जिससे अनुमोदन और प्रवर्तन में एकरूपता और सरलता सुनिश्चित होगी।
नियमों में कम ऊंचाई वाली इमारतों के लिए स्वीकार्य ऊंचाई को 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर करने तथा योजना अनुमोदन और पूर्णता के लिए तीसरे पक्ष द्वारा स्व-प्रमाणन की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है।
मंत्रिमंडल ने पंजाब नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र नियम, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी है, जो मौजूदा 2011 के नियमों और प्रथम संशोधन नियम, 2020 की जगह लेगा, ताकि पंजाब भर में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों के नियमन को मजबूत किया जा सके।
एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने लुधियाना जिले के शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा में सुधार के लिए लुधियाना (उत्तर) उप-तहसील बनाने को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने मौजूदा बरनाला नगर परिषद को नगर निगम बनाने को भी मंजूरी दे दी, जिससे तेजी से विस्तार कर रहे जिला मुख्यालय शहर के लिए योजनाबद्ध शहरी विकास, बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे और कुशल शासन को संभव बनाया जा सकेगा।
मंत्रिमंडल ने डेराबस्सी में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल की स्थापना के लिए लगभग चार एकड़ भूमि पट्टे पर देने को भी मंजूरी दे दी।
भाषा आशीष माधव
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