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Friday, 14 June, 2024
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पुणे दुर्घटना: 1,758 रुपये का भुगतान नहीं करने के चलते मार्च से लंबित था पोर्श कार का पंजीकरण

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मुंबई, 21 मई (भाषा) पुणे शहर में हुई दुर्घटना में शामिल लक्जरी पोर्श कार का स्थायी पंजीकरण मार्च से लंबित था क्योंकि मालिक ने 1,758 रुपये के शुल्क का भुगतान नहीं किया था। महाराष्ट्र परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस का दावा है कि पोर्श टायकन कार कथित तौर पर एक जाने-माने बिल्डर का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था और रविवार तड़के कल्याणी नगर इलाके में हुई दुर्घटना के समय वह नशे में था। इस दुर्घटना में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कार से कुचलने से मौत हो गई।

महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पोर्श कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर ने आयात की थी और वहां से इसे अस्थायी पंजीकरण पर महाराष्ट्र भेजा गया था।

उन्होंने कहा, “जब इसे पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में प्रस्तुत किया गया, तो पता चला कि एक निश्चित पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और मालिक को प्रक्रिया पूरी करने के लिए राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। हालांकि, उसके बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए वाहन आरटीओ नहीं लाया गया।”

अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट दी गई है, और इसलिए इस पोर्श टायकन मॉडल के पंजीकरण के लिए लागू पंजीकरण शुल्क केवल 1,758 रुपये था।

दिलचस्प बात यह है कि पोर्श इंडिया की वेबसाइट के अनुसार उसकी विभिन्न कारों की एक्स-शोरूम कीमत 96 लाख रुपये से लेकर 1.86 करोड़ से अधिक रुपये तक है। हालांकि वेबसाइट पर पोर्श टायकन मॉडल की कीमत नहीं दी गई है।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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