पुडुचेरी, चार फरवरी (भाषा) पुडुचेरी की एक अदालत ने जनवरी 2014 में पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के घर पर उनकी कार के नीचे पाइप बम लगाने के मामले में शुक्रवार को छह आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें कारावास की सजा सुनाई।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के मामलों की सुनवाई करने वाले पुडुचेरी के मुख्य न्यायाधीश सेल्वनाथन ने पांच आरोपियों को सात साल कैद की सजा सुनाई, जबकि एक को पांच साल की सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा मामला सौंपे जाने के बाद एनआईए ने जांच शुरू की थी। यह घटना तब हुई थी जब नारायणसामी केंद्रीय मंत्री थे। बम निरोधक दस्ते ने इस पाइप-बम को निष्क्रिय कर दिया था।
भाषा आशीष पवनेश
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