जबलपुर, 20 जनवरी (भाषा) भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड रानी के नाम पर ‘ रानी कमलापति’ रखने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति सुनीता यादव की खंडपीठ ने कहा कि यह अदालत इस याचिका में शामिल किसी भी सार्वजिनक कारण को नहीं मानती है और यह सस्ते प्रचार के लिए दायर की गई याचिका प्रतीत होती है।
अदालत ने कहा कि सुविधाओं का किसी विशेष रेलवे स्टेशन के नाम से कोई लेना देना नहीं है। पीठ ने कहा कि याचिका ने अदालत की कीमती समय की खपत की है।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम का उपयोग कोविड-19 महमारी की तीसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए किए जाएगा।
उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि जनहित याचिका सिवनी के एक वकील ए एस कुरैशी ने दायर की थी।
पिछले साल नवंबर में स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया था।
भाषा सं दिमो राजकुमार
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