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बुधवार, 21 मई, 2025
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मणिपुर के चुराचांदपुर में हिंसा की आशंका के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू

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चुराचांदपुर (मणिपुर), 16 अक्टूबर (भाषा) मणिपुर में चुराचांदपुर जिले के अधिकारियों ने यहां संभावित हिंसा को रोकने के लिए बुधवार शाम से तीन दिन के लिए जिला मुख्यालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।

पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ने बताया है कि पूरे शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति के उल्लंघन की गंभीर आशंका है जिससे सार्वजनिक शांति और सौहार्द को क्षति पहुंच सकती है।

निषेधाज्ञा बुधवार शाम 6 बजे से प्रभावी हुई है और 18 अक्टूबर की सुबह 5 बजे तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी, जिसमें पांच या अधिक व्यक्तियों के अनधिकृत तरीके से जमा होने पर और हथियारों अथवा लाठी, सरिया तथा पत्थर समेत अन्य उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी, जिनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है।

जिले के एक अधिकारी ने कहा कि चुराचांदपुर शहर में स्वयंसेवकों या समूहों के बीच संभावित टकराव को रोकने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था।

भाषा वैभव माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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