बेंगलुरु, 21 फरवरी (भाषा) कर्नाटक में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद की पृष्ठभूमि में बेंगलुरु में शिक्षण संस्थानों के आसपास किसी भी जमावड़े या प्रदर्शन पर रोक की खातिर निषेधाज्ञा को आठ मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
शुरू में नौ फरवरी को निषेधाज्ञा जारी की गयी थी जो 22 फरवरी की सुबह तक प्रभावी रहेगी।
बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने नया आदेश पारित कर कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में स्कूलों/कॉलेजों में वर्दी संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू कराए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, ऐसे में प्रदर्शनों से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है, इसलिए बेंगलुरु शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित सुरक्षा कदम उठाना आवश्यक समझा गया।
आदेश में कहा गया है, ‘‘चूंकि मुद्दा अभी भी ज्वलंत बना हुआ है, ऐसे में उसके पक्ष और विपक्ष में बेंगलुरु शहर में प्रदर्शन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यह उचित समझा गया कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को और दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि बेंगलुरु शहर में स्थित स्कूलों, प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और ऐसे अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास कोई जमावड़ा या प्रदर्शन ना हो।’’
राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिजाब बनाम भगवा शॉल विवाद को लेकर दिसंबर के अंत से से विवाद चल रहा है।
कर्नाटक उच्च अदालत की पूर्ण पीठ इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है।
भाषा अर्पणा राजकुमार
राजकुमार
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