नई दिल्ली: माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के लिए यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची. वहीं
माफिया के बेटे अली के खिलाफ धूमनगंज थाना में एक और मुकदमा दर्ज.
गुजरात: गैंगस्टर अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल पहुंची। pic.twitter.com/ea7qpxCMc7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 11, 2023
इस मामले में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक बोले, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है हम उसका अनुपालन कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश राज्य में अपराधी बच नहीं पाएंगे. जितने भी मामले हैं उनपर हमारी पुलिस कड़ी पैरवी कर रही है। एक-एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है.
डीसीपी (नगर) दीपक भूकर ने बताया कि साबिर हुसैन की तहरीर पर सोमवार रात को धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद, उसके बेटे अली, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद और असलम मंत्री (अतीक अहमद का चचेरा भाई) के खिलाफ भादंसं की धाराओं 147, 148, 149, 307, 386, 286, 504, 120-बी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया.
साबिर हुसैन ने तहरीर में कहा, ‘‘15 फरवरी, 2023 को शाम साढ़े सात बजे अतीक अहमद का चचेरा भाई असलम मंत्री और असाद कालिया मेरे घर पर आए और कहा कि अतीक भाई ने तुम्हें गुजरात बुलाया है. जब मैंने उनके साथ जाने से मना किया तो उन्होंने गालियां देते हुए मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी.’’
उसने तहरीर में कहा, ‘‘फिरौती नहीं देने पर उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी. इससे पूर्व, 14 अप्रैल, 2019 को अतीक अहमद के बेटे अली, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद और असलम मंत्री ने मुझे बुलाकर फोन से मेरी बात अतीक अहमद से करानी चाही थी. जब मैंने बात करने से मना कर दिया था तो इन्होंने कहा था कि अगर जिंदा रहना है तो अतीक अहमद के मुकदमे में खिलाफत करना बंद कर दो और हमें एक करोड़ रुपये दो. पैसा देने से मना करने पर इन्होंने जान से मारने की नीयत से मुझ पर फायरिंग की थी.’’
साबिर हुसैन ने इस घटना के साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की बात की है. उल्लेखनीय है कि गत 28 मार्च को पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी. 24 फरवरी, 2023 को उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भी अतीक, उसके बेटे, पत्नी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. अतीक अहमद के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.
यह भी पढ़ें: ‘सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है’, सोनिया का PM मोदी पर हमला, बोलीं- चुप कराना समस्या का हल नहीं