नई दिल्ली : राजस्थान उच्च न्यायालय ने बागी विधायकों द्वारा अयोग्यता के मुद्दे पर दायर याचिका में भारत सरकार को पक्षकार बनाए जाने की मांग स्वीकार की. सचिन पायलट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है.
इस मामले में वकील ने कहा , राजस्थान उच्च न्यायालय ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं.
विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे. विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया गया है.
Rajasthan High Court directs ‘status quo’ in the case against Congress, on the petition filed by Sachin Pilot and MLAs against disqualification notice. pic.twitter.com/9BvazTScWG
— ANI (@ANI) July 24, 2020
आपको बता दें, इससे पहले विधानसभा स्पीकर की तरफ से दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से कहा था कि वो राजस्थान कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाए. लेकिन अदलात ने इससे इंकार कर दिया था.
राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राजस्थान की निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है और इस षड्यंत्र में एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)