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हैदराबाद, 24 दिसंबर (भाषा) तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन से मंगलवार को पुलिस ने तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अभिनेता चार दिसंबर को फिल्म ‘पुष्पा-2’ की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत होने की घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए यहां चिक्कड़पल्ली पुलिस के सामने पेश हुए।
अर्जुन अपने पिता अल्लू अरविंद और वकीलों के साथ पूर्वाह्न 11 बजे चिक्कड़पल्ली थाने पहुंचे और दोपहर दो बजकर 45 मिनट तक उनसे पूछताछ हुई। सेंट्रल जोन के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अक्षांश यादव के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने अभिनेता से पूछताछ की।
अभिनेता की मौजूदगी के मद्देनजर चिक्कड़पल्ली थाने पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अत्यधिक संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, साथ ही पुलिस ने थाने की ओर आने वाली सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित भी कर दिया था।
अभिनेता को 23 दिसंबर को एक नोटिस जारी कर आज पूर्वाह्न 11 बजे पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।
पुलिस ने अल्लू अर्जुन की पेशी के लिए अपने नोटिस में कहा कि भगदड़ की घटना के बारे में जवाब हासिल करने तथा तथ्यों का पता लगाने और आवश्यकता पड़ने पर घटनास्थल का दौरा करने के लिए चिक्कड़पल्ली थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ) के समक्ष उनकी उपस्थिति आवश्यक है।
इससे पहले दिन में, यहां रिहायशी जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और थाना जाने से पहले उन्होंने मीडियाकर्मियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अल्लू अर्जुन ने पहले कहा था कि वह जांच में सहयोग करेंगे।
इससे पहले पुलिस आयुक्त सी. वी. आनंद ने थिएटर में हुई घटना का वीडियो सोमवार को जारी किया था, जिसके बाद 23 दिसंबर को उन्हें नोटिस जारी किया गया।
हैदराबाद के संध्या थिएटर में चार दिसंबर को भगदड़ के दौरान 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसके आठ वर्षीय बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना के बाद, हैदराबाद पुलिस ने मृतक महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया।
अल्लू अर्जुन का नाम आरोपी नंबर 11 के रूप में दर्ज किया गया था। उन्हें महिला की मौत के सिलसिले में 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उसी दिन अभिनेता को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें 14 दिसंबर की सुबह यहां जेल से रिहा कर दिया गया।
भाषा सुरभि मनीषा
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