नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) दिल्ली के द्वारका में एक दंपति के बीच वैवाहिक विवाद ऐसी तीखी नोकझोंक में बदल गया कि जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज की गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने एक बयान में बताया कि यह घटना 26 फरवरी को हुई जब कैब चालक राहुल गुलिया (34) और उसकी पत्नी अपर्णा गुलिया (जो स्कूल शिक्षिका हैं) के बीच बच्चों से संबंधित मुद्दों को लेकर बहस हो गई।
उसने बताया कि अपर्णा ने अपने मायके हरियाणा के सोनीपत से परिवार के सदस्यों को बुला लिया और फिर उसके माता-पिता, भाई एवं अन्य रिश्तेदार उसके घर पहुंच गये।
पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह ने बताया कि जब पत्नी अपना सामान लेकर अपने परिवार के साथ जाने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
उन्होंने बताया कि राहुल के पिता जगदीश गुलिया (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि अपर्णा के पिता सुरेश, उसके भाई लक्षित और अन्य रिश्तेदार जबरन घरेलू सामान, आभूषण और दंपति के दो बच्चों को ले गये।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके माता-पिता ने पहले भी उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद राहुल गुलिया और उसकी मां शकुंतला देवी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया जबकि जगदीश ने कोई चोट न होने का हवाला देते हुए मेडिकल जांच से इनकार कर दिया।
पुलिस उपायुक्त के अनुसार डॉक्टरों ने बताया कि राहुल की चोटें मामूली थीं और उसकी मां जांच पूरी होने से पहले ही अस्पताल से चली गई।
उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि राहुल और अपर्णा के बीच लंबे समय से अनबन थी तथा दंपति और उनके परिवारों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था।
उन्होंने बताया कि जांच के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य स्पष्टीकरण) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध का पता चला है। हालांकि, चूंकि अपराध असंज्ञेय थे, इसलिए एनसीआर दर्ज कर ली गई और शिकायतकर्ता को कानूनी कार्रवाई के बारे में सूचित कर दिया गया।
उपायुक्त ने कहा, ‘‘अपर्णा ने सोनीपत के गनौर में अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जगदीश गुलिया ने कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत दिल्ली में जवाबी प्राथमिकी दर्ज करायी।’’
भाषा
राजकुमार प्रशांत
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