चेन्नई, 21 अगस्त (भाषा)मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका में बालाजी ने सत्र अदालत द्वारा उन्हें धन शोधन के एक मामले में आरोप मुक्त करने से इनकार किए जाने को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति एस. एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी. शिवज्ञानम की पीठ ने सेंथिल बालाजी की ओर से पेश अधिवक्ता गौतमन के अनुरोध पर अपील पर सुनवाई 28 अगस्त तक स्थगित कर दी।
जब मामला सुनवाई के लिए आया तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए आर एल सुंदरसन ने अदालत में कहा कि प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. अली ने धनशोधन मामले में सेंथिल बालाजी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और अभियोजन पक्ष के गवाह से पूछताछ करके मुकदमा भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बहस के लिए मुकदमे की तारीख 22 अगस्त तय की गई है।
बालाजी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता गौतमन ने मामले पर बहस करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया जिसपर मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय करते हुए पीठ ने कहा कि जो सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है, वह जारी रह सकती है।
बालाजी को 14 जून, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पैसे लेकर नौकरी देने के घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। बालाजी पर पूर्ववर्ती ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार के दौरान परिवहन मंत्री रहते हुए कथित घोटाले को अंजाम देने का आरोप है।
भाषा धीरज मनीषा
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