scorecardresearch
सोमवार, 9 जून, 2025
होमदेशसिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

Text Size:

नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज कर दिया जिसके माध्यम से नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2020 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका में मुद्दे तय किये गये थे।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया जिन्होंने सिंधिया के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की थी।

सिंह ने इस आधार पर सिंधिया के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती दी थी कि कांग्रेस से भाजपा में आये नेता ने नामांकन पत्र के साथ जमा किये गये हलफनामे में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में अपने तथा अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के संबंध में जानकारी नहीं दी थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी ने दलील दी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में हलफनामे के साथ सभी जरूरी तथ्यों या विवरण को जमा करना चाहिए या उसका खुलासा करना चाहिए।

चौधरी ने कहा कि सिंह द्वारा अनेक मुद्दे सुझाये जाने के बावजूद उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका में केवल एक प्रारंभिक मुद्दे को तय किया है।

हालांकि, पीठ ने चौधरी की दलीलों से सहमति नहीं जताई और 17 मार्च को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सिंह की अपील को खारिज कर दिया।

भाषा वैभव अमित

अमित

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments