नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रही 2010 की फिल्म ‘एंथिरन’ के निर्देशक की 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क कर ली गई है।
अधिकारियों के अनुसार, फिल्म निर्माण के दौरान साहित्यिक चोरी या कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत देश में संपत्ति की यह संभवतः पहली कुर्की है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि पीएमएलए के तहत 17 फरवरी को एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था, जिसमें निर्देशक एस शंकर की तीन अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था।
इन संपत्तियों का कुल मूल्य 10.11 करोड़ रुपये है।
धन शोधन का मामला 19 मई 2011 को चेन्नई की एक अदालत में शंकर के खिलाफ ‘जिगुबा’ नामक कहानी के लेखक आरूर तमिलनाडुन द्वारा दायर की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ है।
ईडी ने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शंकर द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म ‘एंथिरन’ (रोबोट) की कहानी ‘जिगुबा’ से नकल की गई थी, जिसके चलते कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कुछ धाराओं के तहत उल्लंघन को लेकर शंकर उत्तरदायी हैं।
ईडी ने बताया कि ‘एंथिरन’ 2010 में रिलीज हुई थी और इसमें रजनीकांत और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में थे। इसने दुनिया भर में 290 करोड़ रुपये की कमाई की और उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी।
भाषा सुभाष माधव
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