मुंबई, 11 मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने फोन टैपिंग के कथित मामले में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ पिछले महीने दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पुलिस द्वारा कोई भी दंडात्मक कदम उठाने पर एक अप्रैल तक रोक लगा दिया है।
शुक्ला ने इस सप्ताह की शुरूआत में वकील समीर नांगरे के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया था कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और यह प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है। शुक्ला के खिलाफ मामला कोलाबा पुलिस थाने में दर्ज है।
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी राजीव जैन ने शिकायत देकर शुक्ला पर आरोप लगाया था कि वह शिवसेना के सांसद संजय राउत और राकांपा नेता एकनाथ खड़से के फोन का सार्विलांस करा रही हैं। इसी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।
न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वारले और न्यायमूर्ति श्रीराम एम. मोदक की खंडपीठ ने शुक्रवार को शुक्ला को अंतरिम राहत देते हुए मामले की सुनवाई अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दी।
अदालत ने चार मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए शुक्ला की गिरफ्तारी पर 25 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी।
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