scorecardresearch
बुधवार, 30 अप्रैल, 2025
होमदेशज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित करने के लिए याचिका दाखिल, चार अगस्त को होगी सुनवाई

ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित करने के लिए याचिका दाखिल, चार अगस्त को होगी सुनवाई

Text Size:

वाराणसी (उप्र) दो अगस्त (भाषा) वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह ने बुधवार को यहां जिला अदालत में एक याचिका दायर कर मुस्लिम पक्ष पर हिंदू प्रतीकों को नष्ट करने का आरोप लगाया और उन्हें संरक्षित करने के लिए परिसर की सुरक्षा की मांग की।

वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि याचिका बुधवार को जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दायर की गई और अदालत ने सुनवाई के लिए चार अगस्त की तारीख तय की है।

विश्व वैदिक संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि इस याचिका में विश्व वैदिक सनातन संघ की संस्थापक सदस्य राखी सिंह ने मुस्लिम पक्ष के ऊपर ज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीक चिन्हों को मिटाने का आरोप लगाते हुए संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर को न्यायालय के द्वारा सुरक्षित किये जाने की मांग की है।

बिसेन ने मांग की है कि ज्ञानवापी में मुसलमानों का प्रवेश तत्काल वर्जित किया जाना चाहिए जिससे बिना किसी बाधा के पुरातात्विक सर्वे का कार्य किया जा सके।

इस बीच इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने बताया , ‘‘अभी हमें याचिका की कॉपी नहीं मिली है। याचिका की कॉपी मिलते ही हमारी कानूनी दल इस पर अपना जवाब तैयार करेगा।’’

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अदालत तीन अगस्त को निर्णय सुनाएगी। तब तक एएसआई सर्वेक्षण पर लगी रोक बरकरार रहेगी। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत ने यह भी आदेश दिया कि एएसआई सर्वेक्षण पर रोक तीन अगस्त तक जारी रहेगी। वाराणसी की जिला अदालत ने गत दिनों वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) को आदेश दिया था और अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण का कार्य शुरू भी हो गया था लेकिन मुस्लिम पक्ष के उच्चतम न्यायालय में जाने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में करने के निर्देश दिये थे।

वाराणसी में जनपद न्यायाधीश ए.के. विश्वेश की अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी।

अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी।

अप्रैल 2022 में दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बीच सर्वेक्षण अंततः मई 2022 में पूरा हुआ था। इसी दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर के अंदर वजू के लिए बने तालाब में ‘शिवलिंग’ मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था।

राखी सिंह उन पांच हिंदू महिला वादियों में से एक हैं जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी स्थल पर पूजा की अनुमति मांगते हुए श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामला दायर किया था।

भाषा सं आनन्द राजकुमार

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments