जबलपुर, पांच फरवरी (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में शनिवार को एक रिट याचिका दायर कर वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आबकारी नीति के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
सामाजिक संगठन ‘नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच’ द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि कंपोजिट दुकानों में देशी और विदेशी शराब, मौजूदा दुकानों का स्थानांतरण, सुपरमार्केट में शराब की बिक्री की अनुमति देने जैसी कुछ बातें संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 21 जनवरी को नयी आबकारी नीति संबंधी अधिसूचना जारी की थी।
मंच के अध्यक्ष डॉ पीजी नजपांडे ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगी।
भाषा सं दिमो सुरेश
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