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गुरूवार, 29 मई, 2025
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गुजरात उच्च न्यायालय में भावनगर सीट से भाजपा सांसद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खरिज

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अहमदाबाद, छह मई (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने भावनगर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री निमुबेन बांभानिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रही कि सांसद के नामांकन पत्र को मिली ‘अनुचित स्वीकृति’ ने उसके चुनाव को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।

वर्ष 2024 के चुनाव में भावनगर लोकसभा सीट से हारने वाले उम्मीदवारों में से एक निर्दलीय उम्मीदवार भगवतीबेन ब्रह्मक्षत्रिय ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर बांभानिया के चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित करने की प्रार्थना की थी कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपना हलफनामा अंग्रेजी में नहीं बल्कि गुजराती में दाखिल किया था, जिससे संविधान के अनुच्छेद 84(ए) का उल्लंघन हुआ।

संविधान का अनुच्छेद 84(ए) संसद सदस्य होने के लिए योग्यता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। न्यायमूर्ति एमके ठक्कर ने 30 अप्रैल को पारित एक आदेश में कहा कि अदालत का मानना ​​है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रही है कि नामांकन पत्र की इस तरह की ‘अनुचित स्वीकृति’ ने उम्मीदवार के चुनाव को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से पहली बार सांसद बनीं बांभानिया वर्तमान में मोदी सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

भाषा संतोष माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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