scorecardresearch
Friday, 22 November, 2024
होमदेशसंसद ने कराधान विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

संसद ने कराधान विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

वित्तमंत्री ने कहा, कराधान विधि संशोधन विधेयक के प्रावधानों के तहत केवल घरेलू कंपिनयों को ही लाभ दिया जाएगा, किसी विदेशी कंपनी को नहीं.

Text Size:

नयी दिल्ली: संसद ने बृहस्पतिवार को कराधान विधि संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर में कमी के माध्यम से सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है.

लोकसभा इसे पहले ही परित कर चुकी है.

उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को संभाला है, उसके लिए लोगों ने उस पर भरोसा जताया है. यही कारण है कि मोदी के नेतृत्व में सरकार भारी बहुमत से जीत कर फिर से आयी.

उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जरूरत पड़ने पर अध्यादेश लाए गए हों. 1991-96 के दौरान 77 अध्यादेश और 2004-09 के दौरान 36 अध्यादेश लाए गए थे.

संप्रग सरकार के समय जीडीपी आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के दौरान भी जीडीपी 4.3 प्रतिशत तक गिरी और फिर बढ़कर 7.2 प्रतिशत तक गई. पहले भी जीडीपी नीचे गिरकर ऊपर बढ़ी है, आगे भी ऐसा ही होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय विश्व में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध का खतरा मंडरा रहा है. चीन में स्थित कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कोरिया जैसे कई देश विभिन्न कदम उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में भारत सरकार के लिए भी कदम उठाने आवश्यक थे.

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के प्रावधानों के तहत केवल घरेलू कंपिनयों को ही लाभ दिया जाएगा, किसी विदेशी कंपनी को नहीं.

वित्त मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप को गलत बताया कि मौजूदा सरकार अपने कदमों को वापस लेती है. उन्होंने कहा कि 2005 में तत्कालीन सरकार ने बैंक से नकदी निकालने पर शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे 2008 में वापस ले लिया गया.

share & View comments