scorecardresearch
Monday, 6 May, 2024
होमदेशपंजाब में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पंचायतें भंग

पंजाब में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पंचायतें भंग

Text Size:

चंडीगढ़, 28 फरवरी (भाषा) पंजाब ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

विभाग ने पिछले महीने अपने संबंधित अधिकारियों से राज्य में ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने की तारीख के बारे में जानकारी मांगी थी जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा सके।

मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार,’पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 29-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब के राज्यपाल की उन ग्राम पंचायतों को भंग करने में सहमति है जिन्होंने पहली बैठक की तारीख से पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है।”

अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण विकास निदेशक और पंचायत-सह-विशेष सचिव को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभागों में से सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास आयोजक और पंचायत अधिकारी के पद पर व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

पिछले साल अगस्त में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना के जरिये सभी 13,241 ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया था।

भाषा अभिषेक वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments