भुवनेश्वर, 10 अप्रैल (भाषा) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम की सजा को बुधवार को बरकरार रखा।
उच्च न्यायालय ने विशेष सतर्कता अदालत के आदेश के खिलाफ मोकिम की अपील खारिज कर दी।
सतर्कता अदालत ने मोकिम को भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
एक स्थानीय विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) ने 29 सितंबर, 2022 को भ्रष्टाचार के एक मामले में बाराबती-कटक के विधायक मोकिम को दोषी ठहराया था।
सतर्कता विभाग ने एक बयान में कहा था कि मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में मोकिम ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी और अन्य के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए ऋण की आड़ में ओडिशा ग्रामीण आवास एवं विकास निगम लिमिटेड (ओआरएचडीसी) से अपने रियल-एस्टेट फर्म के पक्ष में आर्थिक लाभ प्राप्त किया।
अदालत ने 19 अक्टूबर, 2022 को मोकिम को दोषी ठहराने के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सतर्कता विभाग ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 22 सितंबर को उच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित अपील का छह महीने के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया था।
भाषा सुरेश देवेंद्र
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