पणजी, 20 अगस्त (भाषा) गोवा में विपक्षी दलों ने मंगलवार को राज्य सरकार की यह कहकर आलोचना की कि वह बंबई उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए समुद्र तट पर स्थित नाइट क्लबों और रेस्तरांओं में तेज आवाज में संगीत बजाने पर रोक लगाने में विफल रही है।
बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने हाल ही में आदेश दिया कि प्रतिष्ठानों को तब तक खुले में संगीत की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक वे ‘ऑनलाइन न्वायज मीटर’ नहीं लगा लेते।
न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस की पीठ ने यह फैसला दिया था।
पत्रकारों से बात करते हुए गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति (जीपीसीसी) के अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा कि अंजुना (उत्तरी गोवा) के निवासी हर रात 10 बजे के बाद अपने क्षेत्रों में क्लबों द्वारा बजाए जाने वाले तेज संगीत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पाटकर ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ इन क्षेत्रों का दौरा किया था और पाया कि नाइट क्लबों में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में संगीत बजाकर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) ने कई नाइट क्लबों के परमिट वापस ले लिए हैं, लेकिन वे अब भी चल रहे हैं।
विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने कहा कि राज्य के पर्यावरण मंत्री ने राज्य विधानसभा में आश्वासन दिया था कि तेज आवाज में संगीत बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।
आप विधायक वेन्जी विएगास ने रविवार रात स्थानीय लोगों के साथ अंजुना पुलिस थाने का दौरा किया और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की।
जीएसपीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पांच रेस्तरां ने स्थानीय पुलिस थाने से जोड़ते हुए ‘ऑनलाइन न्वायज मॉनिटरिंग मीटर’ लगा दिए हैं और 33 को प्राथमिकता के आधार पर यह मीटर लगाने को कहा गया है।
भाषा
शुभम अविनाश
अविनाश
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