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Tuesday, 19 November, 2024
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40,000 रुपये की सहायता, सस्ता लोन- हाथ से मैला ढोने वालों के लिए कर्नाटक सरकार के एक्शन प्लान में क्या है

अधिकारियों का दावा है कि जिन लोगों की पहचान हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में की गई है, वे अब ये काम नहीं कर रहे हैं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कई शहरी, ग्रामीण इलाकों में खराब बुनियादी ढांचे के कारण अभी भी इस तरह से काम हो रहा है.

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बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने अपने लगभग 4,500 मैला ढोने वालों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया है लेकिन सामाजिक रूप से बहिष्कृत इस समुदाय को एकमुश्त नकद सहायता (ओटीसीए), डायरेक्ट लोन और अन्य सुविधा देने के लिए एक एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है.

कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी विकास निगम (KSSKDC) के प्रबंध निदेशक के.बी. मल्लिकार्जुन ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिप्रिंट को बताया, “एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी गई है. एकमुश्त नकद एक प्रकार का सहायता है जो हम हाथ से मैला ढोने वालों को देते हैं. हमने लगभग 4,500 लोगों को इसके भीतर रखा है, जिसमें लगभग 18 करोड़ रुपये तक खर्च आएगा. डायरेक्ट लोन और अन्य योजनाओं का कुल मूल्य लगभग 12 करोड़ रुपये है. पूरा खर्च लगभग 30 करोड़ रुपये है.” KSSKDC राज्य के कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है.

मैनुअल स्केवेंजर्स शब्द का उपयोग सार्वजनिक सड़कों से मलमूत्र हटाने, सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर की सफाई के पेशे में लगे लोगों के लिए किया जाता है. 1993 से पूरे देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि, यह अभी भी जारी है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण और यहां तक ​​कि शहरी केंद्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है. साथ ही पहले से मौजूद जाति-आधारित विभाजन भी इसके लिए जिम्मेदार है. इसपर पहले से ही कई रिपोर्ट की जा चुकी है.

इस पुनर्वास योजना के एक हिस्से के रूप में, मैनुअल स्केवेंजर्स को OTCA के रूप में प्रत्येक को 40,000 रुपये मिलते हैं. मल्लिकार्जुन ने कहा कि लगभग 1,500 लोगों को पहले ही OTCA और आईडी कार्ड दिए जा चुके हैं. यह उन्हें औपचारिक मान्यता देता है, जिससे वे सरकारी लाभ प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं.

राज्य कल्याण विभाग के अधिकारियों ने दिप्रिंट से पुष्टि की कि OTCA आखिरी बार 2020-21 के आसपास दिया गया था.

2013 के बाद से, राज्य सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजरों के कम से कम तीन सर्वेक्षण किए हैं. KSSKDC द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, पूरे कर्नाटक में उनकी संख्या अभी 7,493 है. इनमें से अकेले बेंगलुरु में 1,625 लोग हैं. मैसूरु, कोलार और मांड्या में क्रमशः 1,381, 1,224 और 848 मैनुअल स्कैवेंजर हैं. उन्होंने कहा कि उनमें से कई मर चुके हैं, लापता हैं या अब इससे जुड़ना नहीं चाहते.

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का दावा है कि मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में पहचाने जाने वाले लोग इस काम में दोबारा शामिल नहीं हो सकते हैं. क्योंकि यह सहायता उनके पहले के पेशे से जुड़े कलंक को दूर करने में मदद करने के लिए है. वे कहते हैं, सरकार उन्हें कई चीजों का प्रशिक्षण भी देती है जिससे उन्हें अन्य व्यवसायों और नौकरियां में मदद मिलती है.

मैनुअल स्कैवेंजिंग अधिनियम के उल्लंघन के किसी भी मामले में दो साल की कैद, 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक मामला भी बनता है क्योंकि मैनुअल स्केवेंजर्स ढोने वाले लगभग सभी लोग बेहद हाशिए पर रहने वाले वर्गों से हैं.

प्रतिबंध के बावजूद, एक्टिविस्ट और यहां तक ​​कि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मैनुअल स्कैवेंजर और पुनर्वास अधिनियम के रूप में रोजगार का निषेध अधिनियम, 2013 के उल्लंघन के लिए राज्य में केवल एक ही सजा हुई है.

सफाई कर्मचारी कवालु समिति (SKVS) के राज्य संयोजक के.बी. ओबलेश ने दिप्रिंट से कहा, “हाथ से मैला ढोने का काम करने वाले अधिकांश लोगों पर कभी मुकदमा नहीं चलाया जाता है. अगर उनमें से कोई मर जाता है तो कुछ दिनों तक ही हंगामा होता है. सरकार द्वारा उनके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है और फिर आगे कुछ नहीं होता है.” सफाई कर्मचारी कवालु समिति (SKVS) मैनुअल स्कैवेंजर्स और अन्य स्वच्छता कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए काम करने का एक संघ है.


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‘मौतों की एक सीरिज देखने को मिलती है’

राज्यसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के एक लिखित उत्तर के अनुसार, अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने दावा किया कि देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी खत्म हो गई है.

लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पिछले तीन वर्षों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय खतरनाक दुर्घटनाओं के कारण देश भर में 161 लोगों की मौत हो गई.

KSSKDC द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 1993 से अब तक 96 लोगों की मौत इस काम में हो चुकी है और कई लोग सांस और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं क्योंकि गड्ढों से हानिकारक गैसें निकलती हैं. अधिकांश मैनुअल स्केवेंजर्स के पास नाले साफ करने के दौरान कोई खास उपकरण नहीं होता है.

एक जानकार सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, “आम तौर पर मैला ढोने वालों की मौतें एक सीरीज के रूप में होती है. एक व्यक्ति नाले में सफाई के लिए उतरता है और खतरनाक गैस के चलते उसकी मौत हो जाती है, फिर दूसरा कोई उसे बचाने के लिए उतरता है और उसकी भी मौत हो जाती है. फिर तीसरा उन दोनों को लाने के लिए उतरता है…..और इस तरह एक पैटर्न चलता है. ऐसे मामलों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो सकती है.”

उदाहरण के लिए, 3 अप्रैल, 2016 को बेंगलुरु के बाहरी इलाके डोड्डाबल्लापुर में हाथ से मैला ढोने के दौरान दो लोगों की मौत हो गई. ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIAL) के अनुसार, उन्हें बचाने की कोशिश में दो अन्य लोगों की मौत हो गई. ट्रेड यूनियन (AICCTU) ने 2020 में केंद्र, राज्य सरकार और उसके विभागों के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में जनहित याचिका देखी है.

AICCTU का तर्क है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा अब एक व्यवसाय के बजाय एक सामाजिक प्रथा के रूप में सामने आई है.

जनहित याचिका में कहा गया है, “ऐसे पेशे में नियोजित होने का एक बड़ा कारण गंदा, अशुद्ध और खराब माना जाता है. श्रमिकों और उनके परिवारों को बहिष्कार और सामाजिक गतिहीनता का सामना करना पड़ता है और इससे उनका मनोबल प्रभावित होता है, जिससे हीन भावना और आगे अलगाव होता है.”

इसमें कहा गया है, “जाति-आधारित व्यवसाय के इस रूप के परिणामस्वरूप जातिगत असमानताएं और भेदभाव कायम रहता है और यह एक व्यवसाय के बजाय एक सामाजिक प्रथा बन जाती है, जिससे पूरा समुदाय इसमें फंस जाता है.”

राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 सितंबर को समाज कल्याण विभाग को हाशिए पर रहने वाले वर्गों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सभी कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है.

सीएमओ के एक बयान में कहा गया कि यह अपमानजनक है कि राज्य में सजा की दर सिर्फ 3.44 प्रतिशत है. सीएम ने इस दर को और बढ़ाने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में यह दर बहुत कम है, जो एक जागरूक समाज है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने पर विचार करेगी.


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जहां बेंगलुरु खड़ा है

2007 में बेंगलुरु शहर लगभग 300 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 800 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया, क्योंकि आसपास के 110 गांव देश के सबसे बड़े शहरी केंद्रों में से एक का हिस्सा बन गए. मीडिया द्वारा इसपर विस्तृत रिपोर्ट की गई थी.

और 16 साल बाद, शहर इन नए क्षेत्रों में आवास और वाणिज्यिक स्थानों के मामले में अपनी उच्चतम वृद्धि देख रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि दिक्कत यह है कि इनमें से कई जगहों पर अभी भी नालियां, सीवेज पाइपलाइन और सड़कें जैसी कोई बुनियादी संरचना नहीं बनी है.

सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर केंद्रित बेंगलुरु स्थित फर्म अल्टरनेटिव लॉ फोरम (ALF) के वकील सिद्धार्थ जोशी ने दिप्रिंट से कहा, “घरों को सीवरेज लाइनों से जोड़ने के लिए बाध्य करने या अनिवार्य करने का कोई नियम नहीं है. कई निजी आवास या छोटे अपार्टमेंट परिसरों में कचरे के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिनकी सफाई की आवश्यकता होती है.”

ऊपर उद्धृत AICCTU याचिका के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना से पता चलता है कि देश के ग्रामीण इलाकों में 1,68,066 मैनुअल स्कैवेंजर थे, जिनमें से 15,375 कर्नाटक में थे.

इसमें कहा गया है कि कर्नाटक (2011 की जनगणना) में लगभग 1.32 करोड़ घर थे, लेकिन उनमें से केवल 22.7 प्रतिशत ही पाइप्ड सीवर प्रणाली से जुड़े थे, जिसमें 53.16 लाख शहरी परिवारों में से 53.3 प्रतिशत और 78.64 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 2 प्रतिशत शामिल थे.

ओबलेश ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सफाई या सक्शन ट्रक ऐसे गड्ढों की एक बार की सफाई के लिए 5,000 से 10,000 रुपये (कर्नाटक में) के बीच चार्ज करते हैं, लेकिन नियमित रखरखाव, जैसे गड्ढों में रुकावटों को साफ करना, मैन्युअल सफाईकर्मियों द्वारा ही करवाया जाता है.

उन्होंने कहा, “जब प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका जाते हैं, तो वह गर्व से कहते हैं कि हम (भारत) खुले में शौच से मुक्त हैं. क्या यह सच है? इसी तरह, कर्नाटक और अन्य राज्यों में जिला प्रशासन ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के आंकड़ों को तब तक छुपाया जब तक कि उन्हें 2013 में अदालतों द्वारा सर्वेक्षण करने के लिए मजबूर नहीं किया गया. तब से, उन्होंने अकेले कर्नाटक में लगभग 8,000 की पहचान की है. लेकिन यह संख्या इससे भी बहुत अधिक है.”

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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