नई दिल्ली: तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उन्होंने पिछले हफ्ते हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक किशोरी के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) जोएल डेविस ने कहा कि संदिग्ध सादुद्दीन मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कहा कि पहचाने गए पांच लोगों में से तीन नाबालिग हैं. शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, डीसीपी ने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान के अनुसार पांच दोषियों की पहचान की है. इनमें से तीन नाबालिग हैं
जोएल डेविस ने कहा, ‘हैदराबाद बलात्कार पीड़िता दोषियों के बारे में कुछ भी नहीं बता सकी. उसने केवल एक नाम का खुलासा किया और उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत विशेष टीमों का गठन किया गया. सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं. हमने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान के अनुसार पांच अपराधियों की पहचान की है.’
उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने एक किशोर लड़के की पहचान कर ली है और उसके स्थान का पता लगा लिया गया है. हालांकि, कानून के अनुसार नाबालिगों को रात के समय पकड़ा नहीं जाना चाहिए. डेविस ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि हम कल उसे पकड़ने में सक्षम होंगे.’
इससे पहले, कई समाचार रिपोर्टों में कहा गया था कि तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली का बेटा उक्त घटना में शामिल रहा है. हालांकि, तेलंगाना पुलिस ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया.
उन्होंने कहा, ‘जिन पांच अपराधियों की पहचान की गई है, उनमें से तीन नाबालिग हैं. एक आरोपी सदुद्दीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. गृह मंत्री के दामाद के शामिल होने का आरोप निराधार है.’
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सुरक्षा फुटेज में कथित तौर पर लड़की को संदिग्ध हमलावरों के साथ पब के बाहर खड़ा दिखाया गया है जहां वह उनसे मिली थी. लड़कों ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की थी. इसके बजाय, शहर में एक खड़ी कार के अंदर उसके साथ मारपीट की गई. उसके हमलावरों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया, जबकि अन्य कार के बाहर पहरा दे रहे थे.
हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में 28 मई को एक पार्टी के बाद घर लौट रही 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था. मामला तब सामने आया जब नाबालिग लड़की के पिता ने घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
लड़की के पिता की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है. मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 323 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 9 के तहत 10 के तहत दर्ज किया गया है.
सत्तारूढ़ टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना के मंत्री के टी रामाराव ने शुक्रवार को राज्य के गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त से हैदराबाद में एक किशोरी के सामूहिक बलात्कार में “तत्काल और कड़ी कार्रवाई” करने का अनुरोध किया.
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