प्रयागराज (उप्र), 19 अगस्त (भाषा) रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवांछित वस्तुओं जैसे मादक पदार्थ आदि के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने यात्रियों के लिए निर्धारित वजन से अधिक के सामान पर शुल्क लगाने की तैयारी की है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक हिमांशु शुक्ला ने ‘पीटीआई भाषा’ से कहा कि रेल यात्रा के दौरान बिना बुकिंग वाला सामान बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलता है और सामान में मादक पदार्थ जैसी वस्तुएं पकड़ी जाती हैं।
उन्होंने बताया कि हवाई अड्डों की तरह रेलवे स्टेशनों पर भी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर प्रवेश और निकासी द्वार पर सामान की जांच करने वाली मशीन लगाने और सभी तरह के सामान की जांच करने की तैयारी की जा रही है।
शुक्ला ने बताया कि हवाईअड्डों की तर्ज पर सामान में टैग लगाया जाएगा और यात्रियों से निर्धारित वजन से अधिक के सामान की बुकिंग पार्सल की दर से कराने को कहा जाएगा। मसलन, ‘एसी फर्स्ट क्लास’ में 70 किलोग्राम तक के वजन का सामान ले जाने की अनुमति होगी और इससे अधिक के सामान को पार्सल माना जाएगा और शुल्क वसूला जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसी तरह, ‘एसी सेकेंड क्लास’ के लिए 50 किलोग्राम, ‘एसी थ्री’ और ‘स्लीपर क्लास’ के लिए 40 किलोग्राम और ‘जनरल क्लास’ के लिए 30 किलोग्राम तक के वजन का सामान निःशुल्क ले जाने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि यह जनता पर कोई बोझ नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और इसे प्रथम चरण में प्रयागराज मंडल के प्रयागराज और छिवकी जंक्शन पर अक्टूबर-नवंबर तक लागू किए जाने की संभावना है। इसके बाद बाकी स्टेशनों पर इसे लागू किया जाएगा।
शुक्ला ने बताया कि योजना की समीक्षा के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी और जो भी कंपनी ठेका हासिल करती है, वह तौलने की मशीन और स्कैनर आदि स्वयं लगाएगी तथा रेलवे को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व में हिस्सेदार बनेगी।
भाषा राजेंद्र सिम्मी
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