नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति का विवरण समय पर दाखिल करना वरिष्ठ पदों पर उनकी नियुक्ति के वास्ते मंत्रालयों द्वारा मांगी गयी सतर्कता मंजूरी के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है।
एक आदेश में उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा/पदों के जो सदस्य निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित वर्ष के वास्ते ‘वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न’ (एआईपीआर) भरने में असफल रहे, उन्हें सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी और उनके नामों पर भारत सरकार में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपने आदेश में कहा, ‘‘चूंकि एआईपीआर को समय से दाखिल करना सतर्कता मंजूरी के लिए अनिवार्य पूर्व-शर्त है तो सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि सभी अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर एआईपीआर दाखिल कर दें।’’
आदेश के अनुसार, अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक संपत्ति का विवरण देना होता है।
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