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Monday, 7 October, 2024
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भगोड़े मादक पदार्थ तस्कर की संपत्ति कुर्क करने के लिये ओडिशा एसटीएफ ने किया सक्षम प्राधिकारी का रुख

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भुवनेश्वर, सात मार्च (भाषा) ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने राज्य के ”सबसे बड़े मादक पदार्थ तस्करों में शुमार” अनिल कुमार पांडी की दो करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने के लिये एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक सक्षम प्राधिकारी का रुख किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति (पिछले छह वर्षों में मादक पदार्थ व्यवसाय के जरिये गैर-कानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति) को जब्त और कुर्क करने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि एनडीपीएस मामले की जांच के दौरान गंजम जिले के छचिना गांव के अनिल कुमार पांडी द्वारा अवैध गांजा कारोबार से अर्जित कम से कम दो करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

एसटीएफ अधिकारी ने कहा, ”यह भी संदेह है कि उसके पास गुजरात और महाराष्ट्र में भी ऐसी संपत्तियां हो सकती हैं।”

उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम, कोलकाता के सक्षम प्राधिकारी तथा प्रशासक और एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का अनुरोध किया गया है।

भाषा जोहेब उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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