बारीपदा, 16 मई (भाषा) ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है।
पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश प्रतिमा पात्रो ने 30 वर्षीय दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक अभिन्न कुमार पटनायक ने बताया कि 14 वर्षीय लड़की के साथ 16 जनवरी 2022 को उस समय बलात्कार किया गया जब वह शौच के लिए अपने घर के पास जंगल में गई थी।
लड़की के पिता द्वारा जशीपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।
भाषा
शुभम अविनाश
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