बारीपदा (ओडिशा), आठ जनवरी (भाषा) ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक मनोरंजन पटनायक ने बताया कि मयूरभंज जिला पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने दोषी चैतन प्रसाद सिंह (45) पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने कहा, ‘अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।’
पटनायक ने बताया कि एक जनवरी 2019 को जब लड़की अपने गांव के पास सोनो नदी में नहाने गई थी तो सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया। शिकायत मिलने के बाद उदाला पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए सिंह को गिरफ्तार किया था।
भाषा
शुभम पवनेश
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